राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर National Population Register (NPR KYA HAI ?)
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है ? What is National Population Register ?
आसान भाषा में कहें तो यह एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले निवासियों का नाम होता है । यह रजिस्टर ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होता है । नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है ।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्यों जरूरी है ? Why Need NPR ?
यह इसलिए जरूरी है कि इसमें दर्ज किए गए डेटाबेस के माध्यम से इससे भविष्य में आने वाले योजनाओं पर अमल किया जा सके । हर निवासी की पूरी जानकारी हो । इसके माध्यम से भविष्य में आने वाली योजनाओं के लाभ को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके एवं धोखाधड़ी को रोका जा सके ।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में निम्न जानकारियां रखी जाएंगी इसमें शामिल होने की आयु सीमा 5 वर्ष तय की गई है ।
- व्यक्ति का नाम
- परिवार के मुखिया से संबंध
- पिता का नाम
- माता का नाम
- पति या पत्नी का नाम ( यदि विवाहित है )
- लिंग
- जन्मतिथि
- वर्तमान पता
- स्थाई पता
- राष्ट्रीयता
- व्यवसाय
- बायोमेट्रिक जानकारियां
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अस्तित्व में कब आया ?
2001 की जनगणना के लिए 2010 में घर-घर जाने के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जानकारी जमा की गई थी । इन आंकड़ों को 2015 में घर-घर सर्वे करके एकत्रित किया गया था ।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कब और कहां से जमा किए जाएंगे ?
अगस्त 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि असम को छोड़कर सभी राज्यों से अप्रैल से सितंबर 2020 में आकर एकत्रित किए जाएंगे ।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर किसके लिए है ?
नागरिकता कानून 1995 के अनुसार देश के हर स्थानीय निवासी को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अपनी पहचान का नामांकन करवाना अनिवार्य है । बाहरी व्यक्ति विदेशी देश के किसी भी हिस्से में 6 माह से ज्यादा समय से रह रहा है तो यह जानकारी भी दर्ज होगा ।